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ग्रेच्युटी

पर्याप्त सेवा के बाद नौकरी छोड़ने पर नियोक्ता जो एकमुश्त रकम देता है, और उसमें से कितनी टैक्स-फ़्री है।

छोड़ने पर ग्रेच्युटी

आपकी ग्रेच्युटी ₹2,76,923 है

8 गिने गए साल × 15/26 × आपका ₹60,000 मासिक वेतन। पूरी रकम टैक्स-फ़्री है।

₹
बेसिक + DA। लेबर कोड के तहत वेतन कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए।
साल
महीने
अगर आप क़ानून के दायरे में हैं, तो छह महीने से ज़्यादा पूरा साल गिना जाता है।
नियोक्ता ग्रेच्युटी क़ानून के दायरे में
नौकरी
नियोक्ता
ग्रेच्युटी
₹2.77L
टैक्स-फ़्री
₹2.77L
कर योग्य
₹0
यह कैसे निकाला गया

दायरे वाले नियोक्ता हर साल की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन देते हैं, महीने को 26 कार्य दिवस मानकर। दायरे से बाहर: हर पूरे साल के लिए 15 दिन, 30 दिन का महीना।

ग्रेच्युटी = 15 ÷ 26 × ₹60,000 × 8 = ₹2,76,923

नवंबर 2025 से लागू लेबर कोड के तहत फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद पात्र होते हैं, और वेतन कुल वेतन के आधे से कम नहीं हो सकता। वैधानिक ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख है; नियोक्ता ज़्यादा दे सकते हैं, पर टैक्स-फ़्री सीमा से ऊपर की रकम पर टैक्स लगता है।

यह मार्गदर्शन है, क़ानूनी या टैक्स सलाह नहीं।