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ग्रेच्युटी
पर्याप्त सेवा के बाद नौकरी छोड़ने पर नियोक्ता जो एकमुश्त रकम देता है, और उसमें से कितनी टैक्स-फ़्री है।
छोड़ने पर ग्रेच्युटी
आपकी ग्रेच्युटी ₹2,76,923 है
8 गिने गए साल × 15/26 × आपका ₹60,000 मासिक वेतन। पूरी रकम टैक्स-फ़्री है।
₹
बेसिक + DA। लेबर कोड के तहत वेतन कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए।
साल
महीने
अगर आप क़ानून के दायरे में हैं, तो छह महीने से ज़्यादा पूरा साल गिना जाता है।
ग्रेच्युटी
₹2.77L
टैक्स-फ़्रीनिजी कर्मचारियों के लिए पूरे कामकाजी जीवन में ₹20L तक।
₹2.77L
कर योग्य
₹0
यह कैसे निकाला गया
दायरे वाले नियोक्ता हर साल की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन देते हैं, महीने को 26 कार्य दिवस मानकर। दायरे से बाहर: हर पूरे साल के लिए 15 दिन, 30 दिन का महीना।
ग्रेच्युटी = 15 ÷ 26 × ₹60,000 × 8 = ₹2,76,923
नवंबर 2025 से लागू लेबर कोड के तहत फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद पात्र होते हैं, और वेतन कुल वेतन के आधे से कम नहीं हो सकता। वैधानिक ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख है; नियोक्ता ज़्यादा दे सकते हैं, पर टैक्स-फ़्री सीमा से ऊपर की रकम पर टैक्स लगता है।
यह मार्गदर्शन है, क़ानूनी या टैक्स सलाह नहीं।